Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों, विशेषकर बेटियों के विवाह की चिंता को ध्यान में रखते हुए Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे दहेज प्रथा पर अंकुश लगाने और सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। अप्रैल 2025 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस राशि को 51,000 रुपये से बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – योजना के मुख्य बिंदु एक नजर में
पैरामीटर | विवरण |
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सहायता राशि | 1 लाख रुपये प्रति जोड़ी |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की बेटियाँ |
आय सीमा | ग्रामीण: ₹46,080/वर्ष, शहरी: ₹56,460/वर्ष (News18) |
प्राथमिकता | अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा, निःशक्त, अल्पसंख्यक समुदाय |
आवेदन मोड | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – क्यों बढ़ाई गई राशि ?
महंगाई और विवाह संबंधी खर्चों में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने सहायता राशि को 1 लाख रुपये कर दिया है। इस राशि से:
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कन्या की शादी का खर्च (वस्त्र, आभूषण, कार्यक्रम)।
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नवदंपति के लिए आवश्यक सामान खरीदना।
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दहेज के दबाव से मुक्ति ।
सरकार का संदेश: “बेटी के विवाह में आर्थिक बोझ न बने, यह जिम्मेदारी हमारी है।” — योगी आदित्यनाथ
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – पात्रता शर्तें क्या हैं ?
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निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
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आयु: वर की आयु 21+ वर्ष, वधू की आयु 18+ वर्ष।
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आय प्रमाणपत्र: परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम हो।
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जमीन की सीमा: परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि हो।
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प्राथमिकता: अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा, निःशक्तजन।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – जरूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड (वर-वधू दोनों का)।
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निवास प्रमाण पत्र।
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आय प्रमाण पत्र।
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
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बैंक खाता पासबुक (दुल्हन के नाम पर)।
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शादी का फोटोग्राफ व आमंत्रण पत्र।
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निःशक्तता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – आवेदन कैसे करें? 5 सरल चरणों में
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ऑफलाइन: जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म लें।
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ऑनलाइन: UP सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें।
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दस्तावेज संलग्न करें: सभी जरूरी कागजात अपलोड/जमा करें।
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सत्यापन: अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जाँच।
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राशि प्राप्ति: स्वीकृति के बाद 1 लाख रुपये दुल्हन के खाते में।
नोट: विवाह सामूहिक समारोह में ही होना चाहिए, जिसका आयोजन जिला प्रशासन करेगा।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
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राशि सीधे दुल्हन के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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विवाह पंजीकरण के बाद 30 दिनों के भीतर राशि जारी।
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समूह विवाह समारोह में भाग लेने वाले जोड़ों को प्राथमिकता।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – विशेष निर्देश
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एक परिवार की केवल दो बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा।
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विधवा/निःशक्त आवेदकों के लिए आयु सीमा में छूट।
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धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana – संपर्क सूचना
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हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5128
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ईमेल: sspy-up@gov.in
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ऑफिसियल वेबसाइट: समाज कल्याण विभाग, UP
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: क्या विवाहित जोड़ा पुनः लाभ ले सकता है?
Ans: नहीं, योजना केवल पहली बार विवाह के लिए है।
Q2: राशि किन खर्चों के लिए उपयोग की जा सकती है?
Ans: शादी का सामान, वस्त्र, बर्तन या नवदंपति की जरूरतें।
Q3: आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
Ans: यूपी सामाजिक कल्याण पोर्टल पर एप्लीकेशन ID डालें।
निष्कर्ष: दहेज मुक्त समाज की ओर एक कदम
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना न केवल गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दे रही है, बल्कि दहेज रहित विवाह की संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। 1 लाख रुपये की बढ़ी हुई राशि से अब हजारों परिवारों के सपने साकार होंगे। अगर आप या आपके जानकार में कोई इस योजना के योग्य है, तो तुरंत आवेदन करें!
सूत्र:
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