Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana : उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा 5 लाख रुपये तक की FREE सहायता

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना किसानों और उनके परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक हानि से बचाने के लिए बनाई गई है। इसके तहत, किसानों को मृत्यु या विकलांगता होने पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल स्वामी किसानों, बल्कि किराए पर खेती करने वाले और भूमिहीन किसानों को भी कवर करती है। इस लेख में, हम इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, शामिल दुर्घटनाएं, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – योजना का अवलोकन

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को दुर्घटनाओं से होने वाली हानि से बचाने और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो खेती के दौरान या अन्य परिस्थितियों में दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। योजना के तहत, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत्यु या विकलांगता होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – योजना की मुख्य विशेषताएं

विशेषता विवरण
योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना
शुरुआत 14 सितंबर 2019
उद्देश्य दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर किसानों को वित्तीय सहायता
लाभ 1 लाख से 5 लाख रुपये तक
पात्रता 18-70 वर्ष के किसान, उत्तर प्रदेश के निवासी
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन (e-साथी पोर्टल) या ऑफलाइन (जिला कलेक्टर कार्यालय)

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – योजना के लाभ

इस योजना के तहत, किसानों और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई हानि के लिए निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:

  • मृत्यु या दोनों हाथ-पैर खोने पर: ₹5,00,000
  • एक हाथ और एक पैर खोने पर: ₹5,00,000
  • एक हाथ और एक पैर में विकलांगता पर: ₹2,00,000 से ₹3,00,000
  • 25% से 50% विकलांगता पर: ₹1,00,000 से ₹2,00,000
  • आंख की क्षति पर: ₹5,00,000 तक
  • 60% से अधिक विकलांगता पर: ₹2,00,000

ये लाभ सीधे किसान के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं, जिससे उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता मिलती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि किसान और उनके परिवार संकट के समय में वित्तीय बोझ से मुक्त रहें।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – शामिल दुर्घटनाएं

यह योजना कई प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है, जो इसे किसानों के लिए एक व्यापक सुरक्षा कवच बनाती है। निम्नलिखित दुर्घटनाएं इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं:

  1. पेड़ गिरने से होने वाली दुर्घटना
  2. भूस्खलन
  3. यात्रा दुर्घटना
  4. बिजली गिरने से
  5. बाढ़ में डूबना
  6. जानवर काटने से
  7. बिजली का झटका लगने से
  8. आग लगने से जलना
  9. मकान ढहने से
  10. आतंकवादी हमला
  11. लड़ाई के दौरान होने वाली दुर्घटना
  12. कमरे में गिरना और डकैती के दौरान हत्या

इन सभी दुर्घटनाओं में हुई हानि के लिए किसानों को योजना के तहत लाभ मिलता है। यह व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है कि किसान विभिन्न जोखिमों से सुरक्षित रहें।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ लेने के लिए, किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आयु: 18 से 70 वर्ष तक
  • किसान के प्रकार: स्वामी किसान, किराए पर खेती करने वाले किसान, और भूमिहीन किसान
  • परिवार के सदस्य: यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य (माता-पिता, पत्नी/पति, बच्चे, पोते-पोतियां) लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • दुर्घटना की तारीख: 14 सितंबर 2019 के बाद हुई दुर्घटनाएं ही इस योजना के अंतर्गत आती हैं।
  • विकलांगता: 60% या उससे अधिक विकलांगता होने पर ही लाभ मिलता है।
  • निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए, किसानों को निम्नलिखित तरीकों से आवेदन करना होगा:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. e-साथी पोर्टल पर जाएं: e-साथी पोर्टल पर जाएं।
  2. नए उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण करें: आपको एक आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
  3. लॉगिन करें: अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  4. आवेदन पत्र भरें: मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत आवश्यक जानकारी भरें और जमा करें।
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदन पत्र भरें: निर्धारित आवेदन पत्र को भरें, जो यहां से डाउनलोड किया जा सकता है।
  2. दस्तावेज संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  3. जमा करें: आवेदन 45 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करें।
  4. सत्यापन: आवेदन तहसील में सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

दस्तावेज विवरण
भूमि रिकॉर्ड (खतौनी) सत्यापित प्रति
पंजीकृत लीज किराए पर खेती करने वालों के लिए सत्यापित प्रति
प्रमाण पत्र भूमि स्वामी/वारिसों या ग्राम प्रधान/लेखपाल से (यदि लागू हो)
आयु और निवास प्रमाण आधार कार्ड, पैन कार्ड, या अन्य मान्य दस्तावेज
बैंक विवरण खाता संख्या और IFSC कोड
पासपोर्ट आकार का फोटो हाल का फोटो

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – आवेदन की अंतिम तिथि

दुर्घटना की तारीख से 45 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। यदि विशेष परिस्थितियों में देरी होती है, तो जिलाधिकारी 30 दिनों का विस्तार दे सकते हैं। समय पर आवेदन करना महत्वपूर्ण है ताकि लाभ में देरी न हो।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – योजना का महत्व

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां खेती प्रमुख आजीविका है, दुर्घटनाएं किसानों के लिए बड़ा जोखिम हो सकती हैं। यह योजना सुनिश्चित करती है कि किसान और उनके परिवार संकट के समय में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। इसके अलावा, यह योजना किराए पर खेती करने वाले और भूमिहीन किसानों को भी शामिल करती है, जो इसे और अधिक समावेशी बनाती है।

निष्कर्ष

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें दुर्घटनाओं से होने वाली हानि से बचाती है। यह योजना न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि किसानों को मानसिक शांति भी देती है। यदि आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ऊपर दी गई जानकारी का उपयोग करके समय पर आवेदन करें। अपने परिवार और समुदाय को भी इस योजना के बारे में जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।

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